पूर्व SEBI चीफ माधबी बुच पर FIR टली:हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई, मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (1 अप्रैल) को SEBI की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ FIR आदेश पर रोक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने भी इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी। जस्टिस शिवकुमार डिगे ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मामले में हलफनामा दाखिल किया है और बुच और अन्य आरोपियों को इसकी जांच करने के लिए समय दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दी गई अंतरिम राहत अगले आदेश तक जारी रहेगी। वहीं मामले की अगली सुनवाई 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मार्च में बुच समेत SEBI के पांच शीर्ष अधिकारियों ने स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। 1 मार्च को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने दिया था FIR का आदेश 1 मार्च को मुंबई की एक स्पेशल एंटी-करप्शन कोर्ट ने माधबी पुरी बुच के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। शेयर मार्केट फ्रॉड और नियामक उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने माधबी के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया था। माधवी बुच समेत छह लोगों पर FIR का आदेश दिया गया था यह आदेश स्पेशल जज एसई बांगर ने ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया था। सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सेबी और कॉर्पोरेट संस्थाओं के बीच मिलीभगत, इनसाइडर ट्रेडिंग और लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी के आरोप भी लगाए गए थे। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रभाकर तरंगे और राजलक्ष्मी भंडारी महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए थे। सेबी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगी वहीं सेबी ने स्टेटमेंट में कहा था कि वह जल्द ही मुंबई की ACB कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगी। इसके अलावा सेबी ने कहा था कि शिकायतकर्ता तुच्छ और आदतन मुकदमेबाज है। ACB को 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था जज बांगर ने शिकायत और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद यह आदेश दिया था। जज ने मुंबई के एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी), भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सेबी अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत ने ACB को 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था। शिकायतकर्ता के तीन तर्क... अब माधबी बुच के बारे में जानिए बुच ने अपना करियर 1989 में ICICI बैंक से शुरू किया था। 2007 से 2009 तक ICICI बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट थीं। वे फरवरी 2009 से मई 2011 तक ICICI सिक्योरिटीज की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO थीं। 2011 में सिंगापुर चली गईं और वहां उन्होंने ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में काम किया। माधबी के पास फाइनेंशियल सेक्टर में 30 साल का लंबा अनुभव है और वे सेबी की तमाम कमेटियों में पहले भी रह चुकी हैं। वे अभी इसकी एडवाइजरी कमेटी में भी थीं। सेबी चीफ पर लगे बड़े आरोप... हिंडनबर्ग का आरोप- अडाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में SEBI चीफ की हिस्सेदारी सेबी चीफ रहते 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप 28 फरवरी को सेबी चीफ के पद से रिटायर हुई हैं माधबी बुच माधबी पुरी बुच 28 फरवरी को सेबी चीफ के पद से रिटायर हुई हैं। उनकी जगह केंद्र सरकार ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को अगला SEBI प्रमुख नियुक्त किया है। तुहिन अगले 3 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। तुहिन कांत पांडे ओडिशा कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे मोदी 3.0 सरकार में भारत के सबसे व्यस्त सचिवों में से एक हैं। वे फिलहाल केंद्र सरकार में चार महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे हैं। उन्हें 7 सितंबर 2024 को वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। -------------------------------------------------- सेबी चीफ से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट, सेबी चीफ पर आरोप:माधबी पुरी बुच की अडाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर एंटिटीज में थी हिस्सेदारी अडाणी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट के लिए जानी जाने वाली फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) की चीफ माधबी पुरी बुच पर आरोप लगाए हैं। अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी चीफ के पास अडाणी ग्रुप के जरिए पैसों की हेराफेरी स्कैंडल में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर एंटिटीज में हिस्सेदारी थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें... हिंडनबर्ग का SEBI चीफ पर आरोप: माधबी बुच की उसी विदेशी फंड में हिस्सेदारी, जिसमें अडाणी का निवेश; बुच बोलीं- हमारी जिंदगी खुली किताब अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने शनिवार को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बुच ने इन आरोपों को "निराधार" और "चरित्र हनन" का प्रयास बताया है। SEBI चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति धवल बुच के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, 'हमारा जीवन और फाइनेंसेस एक खुली किताब है।' पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

Apr 1, 2025 - 18:34
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पूर्व SEBI चीफ माधबी बुच पर FIR टली:हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई, मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी

पूर्व SEBI चीफ माधबी बुच पर FIR टली: हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई, मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी

लेखिका: स्नेहा वर्मा, टीम नेतानागारी

Kharchaa Pani

परिचय

पूर्व SEBI चीफ माधबी बुच के खिलाफ दायर FIR पर हाईकोर्ट ने रोक बढ़ा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 मई को होगी। विशेष अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया है, जिससे आगे की सुनवाई तक एफआईआर की कार्यवाही न्यायिक परिप्रेक्ष्य में स्थगित हो जाती है। इस फैसले के पीछे क्या कारण हैं, आइए विस्तार से समझते हैं।

मामले का पृष्ठभूमि

माधबी बुच, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की पूर्व चेयरपर्सन रह चुकी हैं, उनके खिलाफ आरोप सामने आए थे, जिनसे संबंधित एक खास मामला राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन गया था। उनके खिलाफ शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में गड़बड़ी की थी, जिसके चलते बाद में अधिकारियों ने उनके खिलाफ FIR दायर की थी। यही नहीं, इस FIR में आरोप है कि उन्होंने निवेशकों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है।

हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश पर रोक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे माधबी बुच की राहत बनी हुई है। न्यायमूर्ति की एक खंडपीठ ने यह आदेश दिया, जिससे मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें कोई कानूनी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदालत ने साफ किया है कि अगले सुनवाई तक इस मामले की स्थिति को स्थिर रखा जाएगा।

अगली सुनवाई की तारीख

अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। इस दिन अदालत इस मामले के सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी और यह निर्धारित किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। माधबी बुच के अधिवक्ता ने अदालत में दावा किया है कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का आरोप गलत है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए।

निष्कर्ष

माधबी बुच मामले में हाईकोर्ट के ताजगी भरे निर्णय से उनके समर्थकों में राहत की लहर है। इस मामले की विस्तार से जांच और समीक्षा के बाद न्याय पर विचार होना जरूरी है। मीडिया और समाज की नजरें अब इस मामले पर टिकी हुई हैं। क्या यह मामला भविष्य में किसी नया मोड़ लेगा? यह तो समय ही बताएगा।

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