PF अकाउंट की विड्रॉल प्रोसेस में बदलाव:अब क्लेम सेटेलमेंट के लिए कैंसल्ड चेक की जरुरत नहीं; शुरुआत में ही होगा वेरिफिकेशन

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने PF अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया है। कर्मचारियों को अब क्लेम सेटलमेंट के समय नाम वेरिफाई कराने के लिए कैंसल्ड चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही UAN में एम्प्लॉइज की बैंक सीडिंग प्रक्रिया से एम्प्लॉयर के अप्रूवल को हटा दिया गया है। EPFO मेंबर अब आधार ओटीपी के जरिए नया बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे। क्लेम सेटलमेंट में देरी के चलते लाए नए नियम बैंक सीडिंग प्रोसेस में बदलाव, एम्प्लॉयर अप्रूवल को हटाया मई 2024 से चल रहा सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में कैंसल्ड चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल 28 मई 2024 से चल रहा है। शुरू में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया गया था जिससे 1.7 करोड़ कर्मचारियों को फायदा हुआ। अब इसे सभी के लिए लागू कर दिया गया है। UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे कर्मचारी इससे पहले 26 मार्च को की सुमिता डावरा ने यह जानकारी दी थी कि EPFO मेंबर्स जल्द ही UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट एक लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। सुमिता ने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह EPFO विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे ATM से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। UPI के जरिए यूजर्स अपना PF बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी EPFO मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं। इसका मकसद प्रोसेस को आसान बनाना है ATM और UPI से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं? इस नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है। PF निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सब्मिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है।

Apr 3, 2025 - 18:34
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PF अकाउंट की विड्रॉल प्रोसेस में बदलाव:अब क्लेम सेटेलमेंट के लिए कैंसल्ड चेक की जरुरत नहीं; शुरुआत में ही होगा वेरिफिकेशन

PF अकाउंट की विड्रॉल प्रोसेस में बदलाव: अब क्लेम सेटेलमेंट के लिए कैंसल्ड चेक की जरुरत नहीं; शुरुआत में ही होगा वेरिफिकेशन

Kharchaa Pani - भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में पीएफ अकाउंट की विड्रॉल प्रोसेस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब यूजर्स को क्लेम सेटेलमेंट के लिए कैंसल्ड चेक की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके नियोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।

नए नियमों का उद्देश्य

EPFO का यह कदम कर्मचारियों को आसान और तेज़ सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में है। पहले, क्लेम सेटेलमेंट के लिए कैंसल्ड चेक एक आवश्यक दस्तावेज था, जिसके बिना क्लेम का निपटारा नहीं किया जा सकता था। अब, कर्मचारियों को केवल अपना आधार नंबर, अन्य आवश्यक जानकारी, और नियोक्ता द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के साथ अपनी आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यह निर्णय न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि कर्मचारियों के लिए तनाव को भी कम करेगा।

वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बदलाव

इस नए नियम के चलते, वेरिफिकेशन प्रक्रिया को भी प्रारंभिक स्तर पर ही किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों का डाटा सही है और उनके आवेदन को तेजी से प्रोसेस किया जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान, EPFO कर्मचारियों की जानकारी की पुष्टि करेगा और यदि सब कुछ सही है, तो आवेदन को तुरंत आगे बढ़ाया जाएगा।

कर्मचारियों के लिए लाभ

इन बदलावों के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को अपने पीएफ क्लेम के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पहले, कैंसल्ड चेक की प्राप्ति एवं अन्य औपचारिकताएं समय लेते थीं। अब, वे आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपने बचत की रकम जल्दी मिल सकेगी।

क्या यह बदलाव सभी के लिए है?

यह बदलाव सभी EPFO सदस्यों के लिए लागू है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, वे सभी इस नई प्रक्रिया के लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से फर्जीवाड़े को कम किया जाएगा और पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी।

निष्कर्ष

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किए गए यह महत्वपूर्ण बदलाव ना केवल कर्मचारियों का जीवन आसान बनाएंगे, बल्कि उनके भविष्य की बचत को सुरक्षित भी करेंगे। इस नई प्रक्रिया के तहत, अब क्लेम सेटेलमेंट के लिए कैंसल्ड चेक की जरुरत नहीं होगी और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पहले से अधिक अनुकूल हो जाएगी। इसके लिए, कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी होने पर EPFO के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

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