बड़ी खबर: डीएम सविन बंसल के निर्देश पर सेलाकुई-सिडकुल क्षेत्र में धारा 163 लागू
Dehradun News : जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई एवं सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा तत्काल […]
बड़ी खबर: डीएम सविन बंसल के निर्देश पर सेलाकुई-सिडकुल क्षेत्र में धारा 163 लागू
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कम शब्दों में कहें तो, जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक असंतोष को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। यह कार्रवाई प्रशासनिक सुरक्षा और शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
देहरादून की ताजा खबरों के अनुसार, जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेश पर सेलाकुई और सिडकुल के औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष के साथ ही प्रदर्शन की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा जारी किया गया है।
प्रशासनिक कदम: धारा 163 का लागू होना
हाल ही में, सेलाकुई में कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे Lightanium Technology Pvt. Ltd., Dixon Technology, और Global Medicos में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन की घटनाएं बढ़ गई हैं। इस प्रकार की गतिविधियों के कारण पथराव और अन्य हिंसक घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है।
स्थानीय प्रशासन को इस बात की सूचना मिली है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं, जिससे श्रमिकों को उकसाया जा रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को तैनात करने और स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय करने का निर्णय लिया है।
धारा 163 के अंतर्गत लागू आदेश
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सेलाकुई एवं सिडकुल क्षेत्र में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू किए गए हैं:
- किसी भी व्यक्ति को हथियार, लाठी, डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
- हिंसा में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का संग्रह करना भी प्रतिबंधित किया गया है।
- बिना अनुमति के नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है।
- सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखना है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
जिलाधिकारी की अपील
जिलाधिकारी सविन बंसल ने आमजन, श्रमिक संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे शांति एवं संयम बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की अफवाहों एवं गलत सूचनाओं पर ध्यान ना दें।
जारी आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा और संबंधित थाना प्रभारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सादर,
टीम खर्चा पानी - सुमन शर्मा
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