उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण: मतदाता चेक करें अपनी जानकारी
देहरादून। उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SPECIAL INTENSIVE REVISION) के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम और अन्य जानकारियों ठीक से जांच लें। उत्तराखंड में SIR का दूसरा चरण उत्तराखण्ड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) … The post उत्तराखंड में SIR का दूसरा चरण शुरू, अपील का भी मिलेगा मौका appeared first on Khabar Uttarakhand - Uttarakhand News.
उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण: मतदाता चेक करें अपनी जानकारी
कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है जिससे मतदाता लिस्ट की जांच और सुधार करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Kharchaa Pani
उत्तराखंड में SIR का दूसरा चरण
देहरादून। उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SPECIAL INTENSIVE REVISION) के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत की है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पहले चरण के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम एवं अन्य जानकारियों को ठीक से जांच लें। डॉ. जोगदंडे ने जानकारी दी कि ड्राफ्ट मतदाता सूची सीईओ कार्यालय की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर और अन्य स्तरों पर भी उपलब्ध है।
जारी हो रही नोटिस, देना होगा जवाब
जिन मतदाता द्वारा दर्ज जानकारी में विसंगति पाई गई है, या जिन्होंने अंतिम SIR मैपिंग संबंधित विवरण नहीं भरा है, उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएंगे। डॉ. जोगदंडे ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद, मतदाताओं को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा। यह कदम सुनिश्चित करता है कि सभी मतदाता सही जानकारी प्रदान करें और चुनाव प्रक्रिया में शामिल रह सकें।
मतदाता के दस्तावेज देख रिपोर्ट होगी तैयार
हर विधानसभा क्षेत्र में एईआरओ/ईआरओ द्वारा नोटिस की सुनवाई के लिए बीएलओ एवं अन्य अधिकारी बूथ स्तर पर उपस्थित रहेंगे। वे मतदाता के दस्तावेजों की जांच करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा, मैदानी क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ स्तर पर कैंप लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिलाधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं अपील
चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच फार्म 6, 7 और 8 पर दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का अवसर दिया गया है। यदि कोई मतदाता ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह दो सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में अपील कर सकता है। जिलाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रावधानों के तहत अपील कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए करना होगा ये
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वह फार्म 6 भरकर ऑफलाइन मोड में संबंधित बीएलओ से और ऑनलाइन मोड में ईसीआईनेट ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही, फार्म 7 और 8 के माध्यम से नाम हटवाने एवं उसमें सुधार करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। फार्म 6 और 8 के साथ एनेक्चर 4 भरना अनिवार्य है।
इस तरह, उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सभी मतदाताओं को इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी जानकारी की जांच अवश्य करनी चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें.
सादर, टीम खर्छा पानी (अनुजना शर्मा)
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