AAP विधायक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक:कोर्ट ने पुलिस पर हमला मामले में दी राहत, जांच में शामिल होने का आदेश
दिल्ली की एक कोर्ट ने पुलिस टीम पर हमला मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। गुरुवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जस्टिस जितेंद्र सिंह ने खान को आदेश दिया कि जब भी जांच अधिकारी बुलाएं, वे जांच में शामिल हों। कोर्ट ने अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत वाली याचिका सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। वहीं, जस्टिस सिंह ने पुलिस को हमले से जुड़े सभी डाक्यूमेंट्स और CCTV फुटेज कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया। दरअसल, AAP विधायक अमानतुल्लाह पर जामिया नगर में 10 फरवरी को पुलिस टीम पर कथित हमले की अगुवाई करने का आरोप है। हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस का कहना है कि खान 3 दिन से फरार हैं। AAP विधायक ने कहा- कल मैंने कोर्ट ज्वाइन किया, परसों कोर्ट ज्वाइन किया। कल भी मैंने CBI कोर्ट ज्वाइन किया। पुलिस कहां ढूंढ़ रही थी भाई। पुलिस आई कहां, बताओ मेरे घर आई पुलिस? मैंने कहा ना कि मैं घर पर ही था। जिस फोन की ये बात कर रहे हैं वो तो चोरी हो गया। इनके पास मेरी कंप्लेन नहीं है? खान बोले- पुलिस मेरे साथ क्या करती है, सबको पता है अमानतुल्लाह खान ने कहा- सब कुछ कोर्ट में है। अब मैं सबकुछ कोर्ट में ही कहूंगा। आज मैं शाम पांच बजे जांच ज्वाइन करूंगा। ये मेरा इलाका है, सीधे-साधे तरीके से जाऊंगा। स्कूटर से ही चलता हूं, स्कूटर से ही चला जाऊंगा। पुलिस मेरे साथ क्या करती है ये तो सबको पता है। भाजपा बोली- अमानतुल्लाह बहुत बड़े अपराधी इस मामले पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यदि अमानतुल्लाह ने कुछ नहीं किया था तो उन्हें भागना नहीं चाहिए था और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। तिवारी ने कहा कि खान बहुत बड़े अपराधी हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि वे एक राजनीतिज्ञ भी हैं। क्या है पूरा मामला पुलिस ने कहा कि 10 फरवरी को क्राइम ब्रांच की टीम हत्या के मामले में शाबाज खान नामक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। शाबाज को जामिया इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा था तब अमानतुल्लाह और उनके कुछ समर्थकों ने क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला किया और आरोप को पुलिस के कब्जे से छुड़वा कर फरार करवा दिया। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस टीम देर शाम को पूछताछ करने विधायक के घर गई थी, लेकिन वह नहीं मिले। वहीं अमानतुल्लाह खान ने बुधवार, 12 फरवरी को दावा किया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड के दौरान जिस शाबाज को पकड़ा था वो जमानत पर था और उसने जमानत के कागजात दिखाए थे। जबकि कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक शाबाज खान को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। अमानतुल्लाह बोले- मुझे फंसाया जा रहा अमानतुल्लाह ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर खुद को फंसाए जाने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है। उनके घर पर दो बार नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने उन पर अपराधियों को भगाने, सरकारी काम में बाधा डालने और माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। वक्फ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह को नोटिस भेजा इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की याचिका पर गुरुवार को AAP नेता अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया। जांच एजेंसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी है। इस केस में अमानतुल्लाह को ट्रायल कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। ED ने अपनी याचिका में जमानत को भी रद्द करने की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। तब तक निचली अदालत में कार्यवाही स्थगित रहेगी। ------------------------------------------ ये खबर भी पढ़ें... AAP विधायक अमानतुल्लाह से 13 घंटे ED की पूछताछ, वक्फ बोर्ड में 32 लोगों की अवैध नियुक्ति कराने का आरोप आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्लाह खान से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18 अप्रैल को 13 घंटे पूछताछ की थी। अमानतुल्लाह सुबह 11 बजे ED दफ्तर पहुंचे थे। वे देर रात करीब 1 बजे बाहर निकले। ED दफ्तर से निकलने के बाद अमानतुल्लाह ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आया था। पूरी खबर पढ़ें...

AAP विधायक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक
खर्चा पानी - 24 फरवरी 2023 को, आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर दिल्ली की अदालत ने रोक लगा दी है। इस फैसले के साथ ही उन्हें पुलिस पर हमला मामले में राहत मिली है। अदालत ने अमानतुल्लाह को जांच में शामिल होने का आदेश दिया है, जिससे यह मामला राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है।
फैसले का Hintergrund
अमानतुल्लाह खान पर आरोप था कि उन्होंने पिछले कुछ समय में पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। इस मामले में गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें समन भेजा था, लेकिन विधायक ने इसे चुनौती दी। उनकी ओर से वकील ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत में याचिका दायर की थी।
अदालत का निर्णय
अदालत ने अमानतुल्लाह खान को राहत देते हुए कहा कि उन्हें 24 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही, अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह अमानतुल्लाह को जांच के लिए बुलाए और उनके सभी सवालों का जवाब देने का आश्वासन दिया। यह निर्णय न केवल अमानतुल्लाह के लिए, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी छवि को प्रभावित कर सकता है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। AAP ने इसे न्याय का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह दिखाता है कि कानून सबके लिए समान है। वहीं, बीजेपी ने यह कहा कि अमानतुल्लाह को अपनी प्रक्रिया पूरी करने देनी चाहिए, ताकि सच का खुलासा हो सके।
अमानतुल्लाह का बयान
अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए अमानतुल्लाह ने बयान दिया कि वह जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं और इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे निराधार हैं और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं।" इस बयान के बाद उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया।
निष्कर्ष
अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगाकर अदालत ने उन्हें राहत दी है। यह मामला न केवल आम आदमी पार्टी के लिए, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी महत्वपूर्ण है। आगामी सप्ताह में, अमानतुल्लाह का बयान और पुलिस के साथ उनके सहयोग से स्थिति और स्पष्ट होगी। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी, और सभी की नज़र इस पर बनी रहेगी।
अच्छा होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई को लेकर सभी पक्ष अपनी बात रखें। इसके साथ-साथ किसी भी नई जानकारी के लिए, हमारी अन्य खबरें भी पढ़ सकते हैं। जानकारी के लिए, अधिक अपडेट के लिए विजिट करें kharchaapani.com।
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