हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी महंगी, अध्यक्ष पर अवमानना की कार्यवाही

नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों से अपने पक्ष में जवाब दाखिल करने को कहा है।

Nov 21, 2025 - 00:34
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हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी महंगी, अध्यक्ष पर अवमानना की कार्यवाही

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों से अपने पक्ष में जवाब दाखिल करने को कहा है।

बागेश्वर निवासी हयात सिंह परिहार ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि उन्हें 17 सितंबर 2025 को नगर पालिका बागेश्वर का प्रभारी ईओ नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में बिना अधिकार दिए उनकी जगह नया प्रभारी ईओ नियुक्त कर दिया गया और उनका स्थानांतरण हल्द्वानी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पहले ही इस नियुक्ति और स्थानांतरण पर रोक लगाई थी, जिसके बाद शासन ने संबंधित आदेश वापस ले लिए थे।

इसके बावजूद नगर पालिका ने 17 अक्टूबर 2025 को बैठक कर विजय सिंह कनवासी को फिर से प्रभारी ईओ नियुक्त कर दिया। हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को इस निर्णय पर रोक लगाई थी, परंतु आदेश के बावजूद हयात सिंह परिहार को कार्यभार नहीं दिया गया। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने अध्यक्ष और प्रधान सहायक दोनों को नोटिस जारी किया।

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