सिंधु जल संधि पर CoA के फैसले पर भड़का भारत, कहा,’कोर्ट को अधिकार ही नहीं…’
सोमवार यानी 31 अगस्त 2026 को भारत ने सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA)के फैसले पर नाराजगी जताई। भारत ने CoA के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट को अवैध बताते हुए भारत ने कहा कि इस मामले को लेकर कोई भी सुनवाई उसके अधिकारी क्षेत में नहीं … The post सिंधु जल संधि पर CoA के फैसले पर भड़का भारत, कहा,’कोर्ट को अधिकार ही नहीं…’ appeared first on Khabar Uttarakhand - Uttarakhand News.
सोमवार यानी 31 अगस्त 2026 को भारत ने सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA)के फैसले पर नाराजगी जताई। भारत ने CoA के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट को अवैध बताते हुए भारत ने कहा कि इस मामले को लेकर कोई भी सुनवाई उसके अधिकारी क्षेत में नहीं आती।
सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्रालय ने साफ की बात
दरअसल विदेस मंत्रालय ने बयान जारी किया। जिसमें कहा गया कि CoA की तरफ से दिए गए फैसलों का भारत की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही भारत ने अपने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले को भी दोहराया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भारत ने पूरी तरह गैर-कानूनी बताया।
कोर्ट का गठन ही जल संधि का बड़ा उल्लंघन
MEA ने कहा, “भारत ने इस अदालत के कानूनी अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया है। भारत का मानना है कि इसका गठन ही सिंधु जल संधि का बड़ा उल्लंघन है। इसी वजह से भारत न तो कभी इस अदालत के सामने पेश हुआ और न ही इसके किसी फैसले पर ध्यान दिया।”
CoA को भारत के संप्रभु फैसलों पर बोलने का अधिकार नहीं
विदेश मंत्रालय ने ये साफ किया कि कोर्ट के पास भारत के संप्रभु फैसलों पर बोलने का अधिकार नहीं है। MEA ने कहा, “अदालत के अभी के या भविष्य के किसी भी फैसले का भारत की परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। CoA के किसी भी आदेश का असर भारत की जल परियोजनाओं पर नहीं पड़ेगा। सिंधु जल संधि को फिलहाल स्थगित रखने का भारत सरकार का फैसला पूरी तरह लागू रहेगा।”
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या कहा?
बता दें कि अपने फैसले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) ने कहा है कि सिंधु जल संधि पूरी तरह से लागू है। साथ ही भारत को इसके तहत अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। मालूम हो कि इसी साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि रोकने का फैसला किया था।
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