31 मार्च तक करें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट:NPS, PPF और हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश से बचाएं टैक्स, जानें इनसे जुड़ी खास बातें

टैक्स सेविंग बेनिफिट के लिए 31 मार्च की डेडलाइन में करीब एक महीने से कुछ ही दिन ज्यादा बचे हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम अपनाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए इन अंतिम कुछ दिनों में टैक्स बचाने की प्लानिंग करना जरूरी है। टैक्स लायबिलिटी समझने के लिए अपनी टैक्सेबल इनकम की समीक्षा करें। इनकम टैक्स में सैलरी के अलावा बचत या निवेश पर मिलने वाला ब्याज, मकान किराए से हो रही कमाई, साइड बिजनेस जैसी कई चीजें शामिल हैं। 80 सी के तहत निवेश पर 1.5 लाख तक की छूट इसके तहत 1.5 लाख तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, डिफर्ड एन्युटी, PPF में योगदान, यूलिप का प्रीमियम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बच्चों के स्कूल/कॉलेज की ट्यूशन फीस, ELSS म्यूचुअल फंड, होम लोन रिपेमेंट, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं में निवेश, टैक्स-सेविंग एफडी आते हैं। अगर प्रीमियम ड्यू हैं तो इसे भरकर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। 80 सी की छूट के अलावा टैक्स बचाने के तरीके एनपीएस में निवेश पर अतिरिक्त 50 हजार की छूट: एनपीएस खाते में सालाना 50,000 तक अतिरिक्त निवेश पर आयकर की धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत विशेष छूट मिलती है। यह छूट 80 सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त होती है। हेल्थ इंश्योरेंस पर बचा सकते हैं 1 लाख तक टैक्स अपने और अपने जीवन साथी के अलावा आश्रित बच्चों और माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर धारा 80 डी के तहत 25 हजार रुपए की छूट ले सकते हैं। यदि टैक्स पेयर सीनियर सिटीजन है तो ये छूट 50 हजार तक होगी। माता-पिता भी 60 वर्ष से ऊपर के हैं तो कुल छूट 1 लाख रुपए तक हो सकती है। होम लोन पर ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक की छूट अगर आपने घर खरीदा है, तो सेक्शन 24 बी के तहत आप होम लोन पर 2 लाख तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो एचआरए छूट का लाभ। पहली बार मकान खरीदा है तो धारा 80 ईई के तहत 35 लाख से कम के होम लोन पर 50 हजार रुपए ब्याज की छूट ले सकते हैं। एजुकेशन लोन, डोनेशन पर टैक्स छूट ले सकते हैं धारा 80ई के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज, धारा 80जी के तहत डोनेशन पर टैक्स की छूट हैं। वेतनभोगी 4 वर्षों में दो घरेलू यात्रा पर लीव ट्रैवल अलाउंस की छूट ले सकते हैं। खेती से हुई आय, अविभाजित हिंदू परिवार से मिली रकम, स्कॉलरशिप या अवार्ड में मिली रकम भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। बैंक जमा पर 10 हजार रुपए तक के ब्याज की छूट धारा 80 टीटीए के तहत बैंक में जमा पर 10 हजार रुपए तक के ब्याज की छूट ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक 80 टीटीबी के तहत 50,000 रुपए तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयकर की धारा 10 और उसकी उपधाराओं के तहत नौकरी के दौरान मिलने वाले अलाउंस (भत्ते) पर भी टैक्स की छूट मिलती है।

Feb 23, 2025 - 11:34
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31 मार्च तक करें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट:NPS, PPF और हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश से बचाएं टैक्स, जानें इनसे जुड़ी खास बातें

31 मार्च तक करें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट:NPS, PPF और हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश से बचाएं टैक्स, जानें इनसे जुड़ी खास बातें

Kharchaa Pani
लेखक: सुषमा, नेहा, अंजलि - टीम नेटानागरी

परिचय

हर साल की तरह इस साल भी 31 मार्च का समय तेजी से आ रहा है, जब हमें अपने टैक्स बचाने की योजनाओं पर ध्यान देना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अपना टैक्स कैसे बचाएं, तो आपको NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना), PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) और हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश के बारे में जानना चाहिए। इनसे न केवल आपका टैक्स बचता है, बल्कि यह आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम इन तीनों निवेश विकल्पों के फायदे एवं विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।

NPS: राष्ट्रीय पेंशन योजना

NPS एक दीर्घकालिक निवेश विकल्प है जो विशेष रूप से रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें निवेशक की उम्र और योजना के अनुसार विभिन्न निवेश विकल्प उपलब्ध हैं। NPS में निवेश करने पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। इस योजना में आपको हर साल 50,000 रुपये तक की आयकर छूट मिलती है, जो धारा 80CCD(1B) के तहत आती है।

PPF: पब्लिक प्रोविडेंट फंड

PPF एक सुरक्षित और निश्चित रिटर्न वाला निवेश विकल्प है। इसमें न्यूनतम निवेश की सीमा 500 रुपये है और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है। PPF में 15 वर्षों की लॉक-इन अवधि होती है, जो इसे एक दीर्घकालिक निवेश बनाती है। इस योजना में भी आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। PPF पर मिलने वाला ब्याज भी कर मुक्त होता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है।

हेल्थ इंश्योरेंस: स्वास्थ्य बीमा योजना

स्वास्थ्य बीमा योजना न केवल आपको स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से बचाती है, बल्कि इसमें भी आपको टैक्स में लाभ मिलता है। यदि आप अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो आप धारा 80D के अंतर्गत 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। यदि आप अपने माता-पिता के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वहां 30,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। यह योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि अच्छी सेहत के लिए भी आवश्यक है।

निष्कर्ष

31 मार्च तक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना न केवल आपके वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि आपको टैक्स बचाने में भी सहायता करता है। NPS, PPF और हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश करने से आप इनिश्‍ अव्‍यवाहर में मदद कर सकते हैं। तो देर न करें, इन निवेश विकल्पों पर ध्यान दें और अपनी टैक्स प्लानिंग को अच्छे से संभालें। अधिक अपडेट के लिए विजिट करें kharchaapani.com.

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