‘राहुल गांधी VVIP नहीं…’, मानहानि मामले में CJI सूर्यकांत बोले- उचित याचिका डालें
भारतीय सेना से जुड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक केस की सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने सभी मामलों को एक तरह से रखा जाता है। बुधवार को इस केस में सीजेआई की बेंच से शिकायत की गई। जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी के साथ … The post ‘राहुल गांधी VVIP नहीं…’, मानहानि मामले में CJI सूर्यकांत बोले- उचित याचिका डालें appeared first on Khabar Uttarakhand - Uttarakhand News.
भारतीय सेना से जुड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक केस की सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने सभी मामलों को एक तरह से रखा जाता है। बुधवार को इस केस में सीजेआई की बेंच से शिकायत की गई। जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी के साथ विशेष बर्ताव किया जा रहा है। इसी को लेकर भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोले कि जल्द सुनवाई के लिए शिकायतकर्ता प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित याचिका दायर करें।
‘राहुल गांधी का केस लिस्ट नहीं होता’-शिकायतकर्ता का आरोप
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच में एक सीनियर वकील गौरव भाटिया ने शिकायतकर्ता की ओर पेश हुए। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मानहानि के इस केस में राहुल गांधी के खिलाफ मामले को लिस्ट नहीं किया जा रहा है।
‘राहुल गांधी वीवीआईपी नहीं हैं’- सीजेआई
उन्होंने बेंच से कहा कि इस मामले में जल्द तारीख दी जाए। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो तारीख दी थी,उसपर भी राहुल गांधी पेश नहीं हुए।उन्होंने कहा, “राहुल गांधी के मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए और इसे अन्य मामलों से अलग किया जाए। यह केस स्थगित हो जाता है और याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) तय तारीख पर पेश नहीं हो रहे। पांच महीने पहले भी यह मामला लिस्ट हुआ था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।”
राहुल गांधी वीवीआईपी नहीं हैं। इस केस को दूसरे मामलों से अलग किया जाए और इसकी सुनवाई अलग से हो।
गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील
‘जल्द सुनवाई के लिए उचित अर्जी दायर करें’
जल्द सुनवाई को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने शिकायत करने वाले पक्ष से तय प्रक्रिया का पालन करने को कहा। साथ ही जल्द सुनवाई की मांग वाली अर्जी लगाने की बात कही।
सभी मामलों पर समान तरह से व्यवहार होता है..प्लीज जल्दी सुनवाई के लिए उचित अर्जी दायर कीजिए..।
सीजेआई सूर्यकांत
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