धामी कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी, जानिए प्रमुख फैसले
कैबिनेट के प्रमुख फैसले (एक नजर में) – बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई – कुंभ मेले में 1 करोड़ तक के कार्य मेला अधिकारी, 5 करोड़ तक गढ़वाल आयुक्त और उससे अधिक कार्य शासन स्तर से स्वीकृत होंगे – उद्योग विभाग में दर 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये […] The post धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले – बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई appeared first on Uttarakhand 24X7.
धामी कैबिनेट की बैठक: 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी
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कम शब्दों में कहें तो, धामी कैबिनेट की बैठक में कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों में कई विभागों के कार्यों का विस्तार, बजट में बदलाव और शिक्षा से जुड़ी नीतियों का अद्यतन शामिल है।
बैठक की प्रमुख बातें
उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की हाल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें कुल 18 प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया। इन निर्णयों का सीधा असर राज्य के विकास, परिवहन, शिक्षा और उद्योग पर पड़ेगा।
कुंभ मेले के कार्यों की स्वीकृति
बैठक में निर्णय लिया गया कि कुंभ मेले में 1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारियों द्वारा, 5 करोड़ रुपये तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त द्वारा और इससे अधिक के कार्य शासन स्तर से स्वीकृत होंगे। यह कदम कुंभ मेले के सफल आयोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
उद्योग विभाग में वृद्धि
उद्योग विभाग में रेट्स को 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल करने का निर्णय लिया गया है। यह बदलाव स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है।
परिवहन विभाग की नई योजना
परिवहन विभाग को 250 नई बसें खरीदने की स्वीकृति दी गई है। हालांकि, जीएसटी दर कम होने के कारण 100 की जगह 109 बसें खरीदी जाएंगी। इससे परिवहन सेवाओं में वृद्धि होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
वन विभाग में संशोधन
वन विभाग के अंतर्गत, वन दरोगा की आयु सीमा को 21 से 35 वर्ष के बीच और वन आरक्षी की आयु सीमा को 18 से 25 वर्ष के बीच निर्धारित किया गया है। यह संशोधन युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा।
डी श्रेणी ठेकेदारों को फायदा
डी श्रेणी ठेकेदारों के लिए कार्य सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इससे छोटे ठेकेदारों को बड़े काम करने की प्रेरणा मिलेगी।
शिक्षा नीतियों में बदलाव
उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया गया है। इसके अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों की मान्यता अब जिला स्तर पर दी जाएगी, जबकि 9वीं से 12वीं तक के मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- प्रतीक्षा सूची की वैधता अब एक वर्ष तक होगी।
- विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियमावली को मंजूरी दी गई है।
- लोक निर्माण विभाग में पद सृजन प्रस्ताव को मंजूर किया गया है।
- वर्कचार्ज कर्मियों पर हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी कैबिनेट को दी गई।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय कॉलेजों तक बढ़ाया गया है।
निष्कर्ष
इन फैसलों से न केवल राज्य के विकास में मदद मिलेगी, बल्कि स्थानीय आयातों और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। धामी कैबिनेट का यह निर्णय नागरिकों के लिए एक सकारात्मक कदम है और राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।
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— Team Kharchaa Pani, राधिका शर्मा
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