देश का अंग्रेजी नाम बदलने की मांग पर सुनवाई आज:दिल्ली हाईकोर्ट में 'INDIA' को 'भारत' करने की याचिका; केंद्र अपना पक्ष रखेगा

दिल्ली हाईकोर्ट में आज देश का नाम अंग्रेजी नाम इंडिया से बदलकर भारत या हिंदुस्तान करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। 17 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया था। कोर्ट ने 4 फरवरी की सुनवाई में केंद्र के वकील को मंत्रालय से निर्देश लेने के लिए समय दिया था। दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता नमह ने संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि संविधान में 'इंडिया जो भारत है' लाइन को बदलकर 'भारत या हिंदुस्तान राज्यों का संघ' कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मंत्रालय को दे चुका है निर्देश नमह इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा चुके हैं। याचिका में उन्होंने देश के मूल और प्रामाणिक नाम भारत को मान्यता देने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में संबंधित मंत्रालय को मामले का संज्ञान लेने का निर्देश दिया था, लेकिन मंत्रालय की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। 1948 में संविधान सभा में भी इंडिया नाम का विरोध हुआ था याचिकाकर्ता का कहना है कि अंग्रेज गुलामों को इंडियन कहते थे। उन्होंने ही देश को अंग्रेजी में इंडिया नाम दिया था। 15 नवंबर 1948 को संविधान के अनुच्छेद 1 के मसौदे पर बहस करते हुए एम. अनंतशयनम अयंगर और सेठ गोविंद दास ने देश का नाम अंग्रेजी में इंडिया रखने का जोरदार विरोध किया था। उन्होंने इंडिया की जगह अंग्रेजी में भी भारत, भारतवर्ष या हिंदुस्तान नाम रखने का सुझाव दिया था। उस समय ध्यान नहीं दिया गया। अब इस गलती को सुधारने के लिए कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे। ----------------------------------------------------- कोर्ट से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... अश्लील कमेंट- यूट्यूबर अलाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, कहा- इनके दिमाग में गंदगी सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को अश्लील कमेंट मामले में रणवीर अलाहबादिया की अपील पर सुनवाई की। अदालत ने अलाहबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा कि आपके कमेंट की भाषा विकृत और दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुईं। पूरी खबर पढ़ें...

Mar 12, 2025 - 06:34
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देश का अंग्रेजी नाम बदलने की मांग पर सुनवाई आज:दिल्ली हाईकोर्ट में 'INDIA' को 'भारत' करने की याचिका; केंद्र अपना पक्ष रखेगा
दिल्ली हाईकोर्ट में आज देश का नाम अंग्रेजी नाम इंडिया से बदलकर भारत या हिंदुस्तान करने की मांग वा

देश का अंग्रेजी नाम बदलने की मांग पर सुनवाई आज:दिल्ली हाईकोर्ट में 'INDIA' को 'भारत' करने की याचिका; केंद्र अपना पक्ष रखेगा

Kharchaa Pani

लेखिका: राधिका शर्मा, नेत्रांनगरी टीम

दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है जिसमें देश के नाम 'INDIA' को बदलकर 'भारत' करने की याचिका पर विचार किया जाएगा। इस याचिका के पीछे कई सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं, जो इस मुद्दे को और भी संवेदनशील बनाते हैं।

परिचय

जनसामान्य के बीच इस भावनात्मक मुद्दे ने भारतीय नागरिकों के बीच विभिन्न प्रतिक्रियाएँ जलाई हैं। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे व्यावहारिकता के जटिल सवालों पर जोड़ते हैं। आज की सुनवाई में सरकारी पक्ष द्वारा इस विषय पर अपना तर्क प्रस्तुत किया जाएगा।

याचिका का संदर्भ

यह याचिका भारतीय वकील द्वारा दायर की गई है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि अंग्रेजी नाम 'INDIA' वास्तव में उपनिवेशीकरण के समय का नाम है। उनका कहना है कि 'भारत' नाम अधिक मौलिक और हमारी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। इसमें वह भारतीय संविधान का भी हवाला देते हैं, जिसमें 'भारत' नाम का प्रयोग किया गया है।

केंद्र का पक्ष

केंद्र सरकार की ओर से इस विषय पर प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा है। इससे पहले कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सरकारी अधिकारियों ने भारतीय पहचान को महत्व देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस मामले में केंद्र का तर्क क्या होगा, यह जानना रोचक होगा।

समाज में प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। कई लोग याचिकाकर्ता के दावे के समर्थन में आ गए हैं, जबकि कुछ लोग इसे कोशिश के रूप में देखते हैं जो असंभव है। इस मुद्दे को लेकर जनमत के विभिन्न कोण भी सामने आए हैं, जो इसे देश की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बना सकते हैं।

निष्कर्ष

दिल्ली हाईकोर्ट की आज की सुनवाई सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, पहचान, और स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए एक बड़ा विमर्श हैं। हम सभी को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इसका परिणाम क्या निकलता है। दोनों पक्षों की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने तर्कों को स्पष्टता से प्रस्तुत करें।

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