लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स बिल:इसके पन्ने 823 से घटाकर 622 किए, अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत आएंगे क्रिप्टो एसेट

नया इनकम टैक्स बिल आज यानी गुरुवार, 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया है। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है। नए इनकम टैक्स बिल की 4 बड़ी बातें... न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स नहीं इससे पहले बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई थी। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा बिल नए इनकम टैक्स बिल को शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। समिति अपनी सिफारिशें देगी, फिर सरकार कैबिनेट के माध्यम से इस पर निर्णय लेगी कि क्या इन संशोधनों को शामिल करने की जरूरत है। इसके बाद विधेयक संसद में वापस आएगा और फिर सरकार इसके रोलआउट की तारीख पर फैसला करेगी। सरकार पिछले कई सालों से इनकम टैक्स कानून को आसान बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए 2018 में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसने 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

Feb 13, 2025 - 14:34
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लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स बिल:इसके पन्ने 823 से घटाकर 622 किए, अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत आएंगे क्रिप्टो एसेट

लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स बिल: इसके पन्ने 823 से घटाकर 622 किए, अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत आएंगे क्रिप्टो एसेट

लेखिका: सृष्टि चौधरी, नीतू शर्मा | टीम नेटानगरी

दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया इनकम टैक्स बिल देश के आर्थिक ढाँचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। इस बिल में पन्नों की संख्या को 823 से घटाकर 622 किया गया है, जिससे इसे समझना आसान होगा। साथ ही, क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत लाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

इनकम टैक्स बिल का प्रमुख उद्देश्य

इस नए इनकम टैक्स बिल का मुख्य उद्देश्य कराधान की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। यह बदलाव करदाताओं को उनके टैक्स अधिकारों और दायित्वों के बारे में स्पष्टता प्रदान करेगा। नये नियमों का लागू होना वित्तीय अनुशासन को उत्प्रेरित करेगा और टैक्स चोरी को कम करने में मदद करेगा।

क्रिप्टो एसेट्स पर नया नियम

क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत लाने का निर्णय वित्तीय में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लिया गया है। यह कदम उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है जो क्रिप्टो दुनिया में निवेश कर रहे हैं। टैक्स विभाग अब ऐसे निवेशकों की संपत्ति को ट्रैक कर सकेगा, जिससे कर चोरी में कमी आएगी।

बिल की मुख्य विशेषताएँ

इस बिल में निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल की गई हैं:

  • पन्नों की संख्या को 823 से घटाकर 622 किया गया है।
  • क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत रखा जाएगा।
  • सरकारी योजनाओं के तहत निवेशित राशि को टैक्स में छूट दी जाएगी।
  • रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

उपसंहार

कुल मिलाकर, इनकम टैक्स बिल में किए गए सुधार इस दिशा में एक बड़ा कदम हैं, जिससे टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी और समझने में आसान बनाया जा सके। देश की आर्थिक स्थिरता को देखते हुए यह जरूरी था कि सही दिशा में कदम उठाए जाएं। अब देखना है कि यह बिल अंत में लागू होने पर कितनी नई संभावनाएँ और चुनौतियाँ लेकर आता है।

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