नया वक्फ कानून, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन हंगामा:NC और भाजपा विधायकों के बीच धक्का-मुक्की; कल बिल की कॉपी फाड़ी थी
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान NC और भाजपा विधायकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इससे पहले सोमवार को NC के विधायक ने सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी। एक NC विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। NC समेत अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी। वक्फ संशोधन बिल (अब कानून) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब कानून लागू करने के लिए केंद्र नोटिफिकेशन जारी करेगा। जम्मू-विधानसभा में हंगामे की तस्वीरें... वक्फ कानून के खिलाफ SC में 11 याचिकाएं दर्ज नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल तक 11 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि हमारी राज्य इकाइयां भी हाईकोर्ट में कानून को चुनौती देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर सोमवार को कहा- वह नए वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लिस्ट करने यानी सुनवाई पर फैसला करेंगे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। इस पर CJI संजीव खन्ना ने कहा- आप वकीलों से कहें कि हमें मेल या पत्र भेजें। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए ओरल मेंशनिंग यानी जुबानी अपील की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सिबब्ल के बाद CJI संजीव खन्ना ने कहा- ठीक है, हम पत्र और मेल देखेंगे। इन पर फैसला लिया जाएगा। हम इन्हें लिस्ट करेंगे। मणिपुर में भाजपा नेता का घर जलाया, तोड़फोड़ मणिपुर के थोउबल जिले में रविवार को भीड़ ने नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर भाजपा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली मकाकमयुम के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दी, गजट नोटिफिकेशन जारी वक्फ संशोधन बिल (अब कानून) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था- कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, 95 ने विरोध किया। लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल की आधी रात पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। वक्फ बिल को लेकर देशभर से विरोध-प्रदर्शन की तस्वीरें... वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने शनिवार शाम को वक्फ बिल के विरोध में दो पेज का लेटर जारी किया और 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। AIMPLB ने कहा कि हम सभी धार्मिक, समुदाय-आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। वक्फ बिल पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा? ---------------------------------------------- वक्फ बिल से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... बिहार के राज्यपाल बोले- वक्फ संपत्तियां अल्लाह की, इस पर गैर-मुस्लिमों का भी हक बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा- वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं। इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए। गैर मुस्लिमों का भी वक्फ की संपत्तियों में बराबर का हक है। पूरी खबर पढ़ें... मौलाना मदनी बोले- वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को क्यों रख रहे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जमीयत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संगठन ने रविवार को ऑनलाइन याचिका दाखिल की है। अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा- हमने पहले ही कहा था कि अगर यह वक्फ कानून बना तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पूरी खबर पढ़ें...

नया वक्फ कानून, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन हंगामा: NC और भाजपा विधायकों के बीच धक्का-मुक्की; कल बिल की कॉपी फाड़ी थी
लेखिका: स्नेहा वर्मा, टीम नेतानगरी
Kharchaa Pani
परिचय
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नया वक्फ कानून चर्चा का विषय बन गया है। पिछले दो दिनों से सदन में हंगामे की स्थिति बनी हुई है। आज, एक बार फिर से नेशनल कांफ्रेंस (NC) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों के बीच तीखी धक्का-मुक्की हुई। यह घटना तब हुई जब कुछ विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़ दी थी।
विधायकों के बीच हंगामा
विधानसभा की कार्यवाही का पहला आधा हिस्सा हंगामे में ही बीता। नेशनल कांफ्रेंस ने इस वक्फ बिल का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह कानून वक्फ की संपत्तियों के स्वतंत्र उद्घाटन को सीमित करेगा। दूसरी ओर भाजपा विधायक इसका समर्थन कर रहे हैं, जिससे सदन में स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
वक्फ कानून की मांग और मुद्दे
इस नए वक्फ कानून की मांग कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन जैसे ही इसे सदन में पेश किया गया, इसके खिलाफ व्यापक विरोध शुरू हो गया। विधायकों का कहना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगा। इस पर बहस करते समय चिल्लाने और धक्का-मुक्की ने सभी को चौंका दिया। यह विवाद सीधे तौर पर धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जो इसे और भी उत्तेजक बनाता है।
कानून का उद्देश्य
सरकार का तर्क है कि नया वक्फ कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। हालांकि, विधायकों का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। इस पर चर्चा आगे बढ़ने के साथ ही यह देखना होगा कि क्या सरकार अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी या नहीं।
निष्कर्ष
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून पर चल रही नोकझोंक से स्पष्ट है कि यह विषय संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनना आवश्यक है, ताकि एक ऐसा समाधान निकाला जा सके जो जनहित में हो। देखते हैं कि आगे कुछ और सुधार या संशोधन लाए जाते हैं या नहीं।
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