उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर कानून और सख्त, अब होगी 14 साल तक जेल; कैबिनेट के अन्‍य फैसले

धामी कैबिनेट की बैठक बुधवार को सचिवालय में संपन्‍न हुई। इस दौरान कैबिनेट ने 16...

Aug 15, 2025 - 00:34
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उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर कानून और सख्त, अब होगी 14 साल तक जेल; कैबिनेट के अन्‍य फैसले
धामी कैबिनेट की बैठक बुधवार को सचिवालय में संपन्‍न हुई। इस दौरान कैबिनेट ने 16...

उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर कानून और सख्त, अब होगी 14 साल तक जेल; कैबिनेट के अन्‍य फैसले

धामी कैबिनेट की बैठक बुधवार को सचिवालय में संपन्‍न हुई। इस दौरान कैबिनेट ने 16 महत्‍वपूर्ण फैसले लिए। अब उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर कानून सख्त हो गया है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन किया गया है। अब गैंगस्टर जैसे सख्त कानून लागू होंगे और 14 साल तक सजा होगी। इसके अलावा बैठक में शहरी विकास, परिवहन, शिक्षा से जुड़े विषयों पर भी निर्णय लिए गए।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त तरीके अपनाने का निर्णय भी शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में किए गए संशोधनों के माध्यम से इस विषय पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे।

निम्नलिखित कैबिनेट के अन्य निर्णय हैं:

  • उत्तराखंड में वन विभाग नए सिरे से वन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करेगा। इस कार्य के लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी।
  • वर्दीधारी पदों के लिए अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय से अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे।
  • पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर सहमति दी गई है। इसके लिए एनएचएआई को राज्य द्वारा 22 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
  • नागरिक सेवाओं के नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती के रास्ते को भी साफ किया गया है। विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा।
  • ग्रामीण विकास सेवा नियमावली में संशोधन और पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
  • लखवाड़ जल विद्युत परियोजना में प्रभावितों की भूमि का मूल्य तय किया जाएगा।
  • उत्तराखंड की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को भी मंजूरी दी गई है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ उठाया गया यह कदम काफी महत्वपूर्ण है और राज्य की सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा। इसके तहत अब 14 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, जो इस मुद्दे को और गंभीरता से देखने की आवश्यकता को दर्शाता है। साथ ही, कैबिनेट के अन्य फैसले भी विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि उत्तराखंड का विकास तेजी से होगा।

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