उत्तराखंड न्यूनतम वेतन 2026: श्रम आयुक्त की सफाई, 781 रुपये प्रतिदिन का नियम लागू नहीं

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May 16, 2026 - 00:34
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उत्तराखंड न्यूनतम वेतन 2026: श्रम आयुक्त की सफाई, 781 रुपये प्रतिदिन का नियम लागू नहीं
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उत्तराखंड न्यूनतम वेतन 2026: श्रम आयुक्त ने बताई सच्चाई

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कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन को लेकर फैली भ्रांतियों का श्रम विभाग ने खंडन करते हुए कहा है कि 781 रुपये प्रतिदिन वाला नियम राज्य में लागू नहीं है। श्रम आयुक्त ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए स्पष्ट किया है कि यह जानकारी गलत है।

क्या है मामला?

उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन का मामला हाल ही में कई मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चर्चा का विषय बना हुआ था। इस दौरान दावा किया गया था कि राज्य में न्यूनतम वेतन को 781 रुपये प्रतिदिन निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन, श्रम विभाग ने इस जानकारी को पूरी तरह से नकारते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई नियम लागू नहीं है।

श्रम आयुक्त का बयान

श्रम आयुक्त ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया यह भ्रम पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा, "हमारे पास कोई आधिकारिक नोटिस या आदेश नहीं है जो 781 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतन को लागू करता हो। हम अपने कर्मचारियों की मजदूरी के प्रति पूरी तरह से संजीदा हैं और हमारे द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के आंकड़े अलग हैं।"

न्यूनतम वेतन का महत्व

न्यूनतम वेतन न केवल श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि काम करने वाले लोगों को उनके श्रम के उचित मुआवजे के अनुसार वेतन मिले।

भ्रांतियों का दौर

इस प्रकार की भ्रांतियाँ अक्सर मीडिया में चलाई जाती हैं और इससे लोगों में गलतफहमी पैदा होती है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने इस पर न केवल स्पष्टता दी बल्कि आम जनता से अपील की है कि वे केवल विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।

निष्कर्ष

उत्तराखंड राज्य में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, श्रम आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी गलत जानकारी सिर्फ श्रमिकों के बीच भ्रम पैदा करती है। सभी को चाहिए कि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी से बचें।

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Team Kharchaa Pani

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