उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून, अब 14 साल तक की सजा; कैबिनेट के अन्य ऐतिहासिक फैसले

धामी कैबिनेट की बैठक बुधवार को सचिवालय में संपन्‍न हुई। इस दौरान कैबिनेट ने 16...

Aug 15, 2025 - 00:34
 119  501.8k
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून, अब 14 साल तक की सजा; कैबिनेट के अन्य ऐतिहासिक फैसले
धामी कैबिनेट की बैठक बुधवार को सचिवालय में संपन्‍न हुई। इस दौरान कैबिनेट ने 16...

उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून, अब 14 साल तक की सजा; कैबिनेट के अन्य ऐतिहासिक फैसले

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून को सख्त बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अब 14 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। धामी कैबिनेट की बैठक बुधवार को सचिवालय में संपन्न हुई, जिसमें कुल 16 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक के दौरान, उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन किया है, जिसके तहत गैंगस्टर जैसे सख्त कानून लागु होंगे। इसके अलावा, इस बैठक में शहरी विकास, परिवहन, और शिक्षा जैसे विषयों पर भी निर्णय लिया गया।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे मामलों में संलग्न लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकें।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय भी लिए गए:

  • वन विभाग की ओर से नए सिरे से वन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन किया जाएगा, जिसके लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी।
  • वर्दीधारी पदों के लिए अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण दिया जाएगा, जिससे वे सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
  • पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए राज्य द्वारा एनएचएआई को 22 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • नागरिक सेवाओं के नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में।
  • ग्रामीण विकास सेवा नियमावली और पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
  • लखवाड़ जल विद्युत परियोजना में प्रभावितों की भूमि का मूल्य तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
  • उत्तराखंड की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को भी मान्यता दी गई है।

निष्कर्ष

धामी कैबिनेट द्वारा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ उठाया गया यह कदम न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य के सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करेगा। 14 साल तक की सजा का प्रावधान निश्चित रूप से इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। इसके अलावा, कैबिनेट के अन्य निर्णय भी उत्तराखंड के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में राज्यों का विकास नया आयाम प्राप्त करेगा।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए, हमारे वेबसाइट पर जाएं। यहाँ क्लिक करें.

Keywords:

जबरन धर्मांतरण, उत्तराखंड धर्मांतरण कानून, धामी कैबिनेट, 14 साल जेल, धार्मिक स्वतंत्रता कानून, वन विभाग सीमांकन, अग्निवीर आरक्षण, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार, स्वास्थ्य विभाग भर्ती, पंचायतीराज अधिनियम

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow