Uttarakhand में कार्मिकों की एसीआर को रोकने पर प्रतिबंध, मुख्य सचिव के निर्देश

राज्याधीन सेवाओं में अधिकारी अधीनस्थ कार्मिकों की आनलाइन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) को बेवजह लंबित... The post Uttarakhand में कार्मिकों की एसीआर नहीं रोक सकेंगे अधिकारी, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश first appeared on Newz Studio.

Jul 4, 2025 - 18:34
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Uttarakhand में कार्मिकों की एसीआर को रोकने पर प्रतिबंध, मुख्य सचिव के निर्देश
राज्याधीन सेवाओं में अधिकारी अधीनस्थ कार्मिकों की आनलाइन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) को बे

Uttarakhand में कार्मिकों की एसीआर को रोकने पर प्रतिबंध, मुख्य सचिव के निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने अधीनस्थ कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय रजिस्ट्रेशन (एसीआर) को बिना कारण रोकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है कि सेवा संबंधी मामलों में रुकावट न आए।

मुख्य सचिव ने हाल ही में एक निर्णायक बैठक में यह निर्देश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्याधीन सेवाओं के सभी अधिकारी अब अधीनस्थ कार्मिकों की एसीआर को बेवजह लंबित नहीं रख सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता और सेवाओं में तेज़ी लाने के लिए उठाया गया है।

मुख्य सचिव के निर्देश की पृष्ठभूमि

राज्य में हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने देखा कि कई कार्मिकों की एसीआर पिछले कई वर्षों से लंबित थी। इससे उनकी पदोन्नति और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इस मुद्दे के प्रति संज्ञान लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अधिकारी 30 जून तक किसी कार्मिक की एसीआर को नहीं पूरा करता है, तो वह स्वतः अगले चरण में अग्रसारित हो जाएगी। एसीआर प्रक्रिया को स्तरीय और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल झंझटों को कम करने के लिए इसे आइएफएमएस पोर्टल पर भरने की व्यवस्था की गई है।

एसीआर प्रक्रिया में बदलाव

मुख्य सचिव ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी प्रशासनिक विभागों को हर महीने लंबित आनलाइन प्रकरणों की समीक्षा करनी होगी। इसके साथ ही, सभी विभागों को एक अनुपालन आख्या शासन को प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त, रिक्त पदों का भी उचित ध्यान रखा जाएगा, जिससे पात्र कार्मिकों की चयन वर्ष में एक जुलाई तक पदोन्नति सुनिश्चित की जा सके।

कार्मिकों के लिए संभावनाएँ

यह निर्णय उन कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण राहत का अवसर हो सकता है, जिनकी एसीआर लंबित रहने के कारण उनके करियर में रुकावट आ रही थी। समूह क, ख और ग के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की प्रक्रिया अब समय पर और सही तरीके से लागू हो सकेगी। यह कदम कर्मचारियों में कार्यस्थल पर संतोष बढ़ा सकता है और साथ ही कार्यकुशलता में भी वृद्धि कर सकता है।

निष्कर्ष

मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश निसंदेह सरकारी सेवाओं में कार्यकुशलता और पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे। यह देखना अनिवार्य होगा कि इस बदलाव का प्रभाव सरकारी सेवाओं पर कैसे पड़ता है। आशा है कि इससे कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव आएगा और सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से সম্পन्न होंगी।

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